महाराष्ट्र एटीएस ड्रग खुलासा: साफेमा के तहत संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश
By भाषा | Published: November 27, 2020 07:00 PM2020-11-27T19:00:12+5:302020-11-27T19:00:12+5:30
मुम्बई, 27 नवंबर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा एक बड़े अभियान के तहत 60.1 करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ एवं नकदी जब्त किये जाने के साल भर बाद तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेरफेर संबंधी अधिनियम (साफेमा) के तहत अधिकारियों ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी के अनुसार एटीएस की विख्रोली इकाई ने 58.55 करोड़ रूपये मूल्य का 146.143 किलोग्राम मेफेड्रोन तथा 1.55 करोड़ रूपये नकद एवं तीन वाहन जब्त किये थे और मादक पदार्थ संबंधी कानून के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था।
एटीएस ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने सरदार पाटिल के नाम से सांगली के शिराला में एमआईडीसी में एक भूखंड, कैसुदद्दीन सिद्दिकी के नाम से रायगढ़ में 35.10 लाख रूपये के फ्लैट, पनवेल में 12.72 लाख रूपये के भूखंड और 32.93 लाख रूपये के एक अन्य भूखंड समेत संपत्तियां खरीदी थीं।
उसने कहा कि आरोपी मोहम्मद तनवीर अब्दुल अजीज पारयानी के पास से 41.32 लाख रूपये के सोने एवं चांदी के गहने, सात विदेशी घड़ियां और विदेशी मुद्राएं बरामद की गयी थीं। पारयानी का भगोड़े माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के धंधों से संबंध था।
संपत्ति जब्त करने का साफेमा प्राधिकरण का आदेश एटीएस की जांच के आधार पर जारी किया गया है।
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