महाराष्ट्र एटीएस ड्रग खुलासा: साफेमा के तहत संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश

By भाषा | Published: November 27, 2020 07:00 PM2020-11-27T19:00:12+5:302020-11-27T19:00:12+5:30

Maharashtra ATS Drug Disclosure: Order to Prohibit Property under SAFEMA | महाराष्ट्र एटीएस ड्रग खुलासा: साफेमा के तहत संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश

महाराष्ट्र एटीएस ड्रग खुलासा: साफेमा के तहत संपत्ति पर रोक लगाने का आदेश

मुम्बई, 27 नवंबर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा एक बड़े अभियान के तहत 60.1 करोड़ रूपये मूल्य के मादक पदार्थ एवं नकदी जब्त किये जाने के साल भर बाद तस्कर एवं विदेशी मुद्रा हेरफेर संबंधी अधिनियम (साफेमा) के तहत अधिकारियों ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी के अनुसार एटीएस की विख्रोली इकाई ने 58.55 करोड़ रूपये मूल्य का 146.143 किलोग्राम मेफेड्रोन तथा 1.55 करोड़ रूपये नकद एवं तीन वाहन जब्त किये थे और मादक पदार्थ संबंधी कानून के तहत 13 लोगों को गिरफ्तार किया था।

एटीएस ने एक बयान में कहा कि आरोपियों ने सरदार पाटिल के नाम से सांगली के शिराला में एमआईडीसी में एक भूखंड, कैसुदद्दीन सिद्दिकी के नाम से रायगढ़ में 35.10 लाख रूपये के फ्लैट, पनवेल में 12.72 लाख रूपये के भूखंड और 32.93 लाख रूपये के एक अन्य भूखंड समेत संपत्तियां खरीदी थीं।

उसने कहा कि आरोपी मोहम्मद तनवीर अब्दुल अजीज पारयानी के पास से 41.32 लाख रूपये के सोने एवं चांदी के गहने, सात विदेशी घड़ियां और विदेशी मुद्राएं बरामद की गयी थीं। पारयानी का भगोड़े माफिया सरगना दाउद इब्राहिम के धंधों से संबंध था।

संपत्ति जब्त करने का साफेमा प्राधिकरण का आदेश एटीएस की जांच के आधार पर जारी किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Maharashtra ATS Drug Disclosure: Order to Prohibit Property under SAFEMA

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे