महाराष्ट्र: अजित पवार गुट ने शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर की विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 22, 2023 12:02 PM2023-09-22T12:02:30+5:302023-09-22T12:26:09+5:30
महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अजित पवार गुट ने शरद पवार गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए दायर की याचिका

फाइल फोटो
मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने की याचिका दायर की है। इस संबंध में सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि अजित पवार गुट ने यह याचिका अभी भी शरद पवार का समर्थन कर रहे कुछ विधायकों के खिलाफ दायर की है।
समाचार वेबसाइट इंडिया टुडे के अनुसार यह कदम शरद पवार खेमे द्वारा अजित पवार गुट का समर्थन करने वाले लगभग 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर करने के बाद आया है।
अजित पवार गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जिन विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की है, उनमें जयंत पाटिल, जितेंद्र अव्हाड़े, रोहित पवार, राजेश टोपे, अनिल देशमुख, संदीप क्षीरसागर, मानसिंह नाइक, प्राजक्ता तनपुरे, रवींद्र भुसारा, बालासाहेब पाटिल के नाम शामिल हैं, जो अब भी शरद पवार गुट के साथ हैं।
इस मामले सबसे दिलचस्प बात यह है कि अजित पवार गुट ने जो अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दायर की है, उसमें नवाब मलिक, सुमन पाटिल, अशोक पवार और चेतन तुपे का नाम शामिल नहीं है।
मालूम हो कि बीते कुछ दिनों पहले ही एनसीपी के शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि एनसीपी में किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है।
एनसीपी नेता अजित पवार ने इस साल जुलाई में पार्टी संस्थापक और अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह करते हुए कई विधायकों के साथ अगल गुट बना लिया था। उसके बाद अजित पवार महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना गठबंधन में शामिल होकर उपमुख्यमंत्री बन गये थे।