मद्रास उच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों के खिलाफ फेमा की कार्यवाही को बरकरार रखा
By भाषा | Updated: December 7, 2021 16:35 IST2021-12-07T16:35:47+5:302021-12-07T16:35:47+5:30

मद्रास उच्च न्यायालय ने निजी कंपनियों के खिलाफ फेमा की कार्यवाही को बरकरार रखा
चेन्नई, सात दिसंबर मद्रास उच्च न्यायालय ने दो कंपनियों और उनके मालिकों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के प्रावधानों के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को बरकरार रखा है।
अदालत ने हाल में जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामू अन्नामलाई रामासामी, जीआई रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के पलानीअप्पन रामासामी और अन्नामलाई की पत्नी आर उमयाल राधाई की तीन रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कहा, ‘‘यह स्थापित कानून है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा फेमा की धारा 37 के तहत जारी किए गए समन पर रिट के माध्यम से सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जब फेमा कानून के तहत निषिद्ध किसी भी लेन-देन में याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में संदेह होता है तो प्रतिवादी अधिकारियों को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने का अधिकार है।’’
याचिकाकर्ताओं ने इस साल दो और तीन सितंबर को उनके परिसरों में ईडी अधिकारियों द्वारा किए गए तलाशी अभियान को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया। अधिकारियों को उनका उत्पीड़न करने से रोकने और मामले को कुछ अन्य अधिकारियों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश देने का आग्रह किया गया था।
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