Madhya pradesh by election 2020: पूर्व सीएम कमलनाथ को झटका, निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों से नाम हटाया, जानिए कारण
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 30, 2020 05:50 PM2020-10-30T17:50:51+5:302020-10-30T18:23:28+5:30
निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचार का दर्जा छीना लिया है। भाजपा की शिकायत पर आयोग ने कार्रवाई की।
नई दिल्लीः मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचार का दर्जा छीना लिया है। भाजपा की शिकायत पर आयोग ने कार्रवाई की।
मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के कारण आयोग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटाया है।भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि यदि कमलनाथ द्वारा अब तक कोई भी अभियान किया जाता है, तो पूरा खर्च उस उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है।
कमलनाथ ने कुछ दिन पहले एक चुनावी रैली में भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी के खिलाफ कटाक्ष करते हुए यह टिप्पणी की थी जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया था। सत्तारूढ़ पार्टी ने कमलनाथ की इस टिप्पणी पर तीखी प्रतक्रिया व्यक्त की थी।
आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन
आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार करते हुए आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करने के चलते कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया।
आयोग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा, ‘‘...आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन और उन्हें (कमलनाथ को) जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करने को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राजनीतिक दल के नेता (स्टार प्रचारक) का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है।’’
आयोग ने कहा कि कमलनाथ को स्टार प्रचारक के रूप में प्राधिकारियों द्वारा कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, अब से यदि कमलनाथ द्वारा कोई चुनाव प्रचार किया जाता है तो यात्रा, ठहरने और दौरे से संबंधित पूरा खर्च पूरी तरह से उस उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह चुनाव प्रचार करेंगे।’’
आयोग ने सोमवार को कहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की महिला उम्मीदवार के खिलाफ ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल कर प्रचार के संबंध में उसके परामर्श का उल्लंघन किया। आयोग ने कांग्रेस नेता को आदर्श आचार संहिता की अवधि में सार्वजनिक तौर पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी।
If any campaign is done by Kamal Nath from now onwards, the entire expenditure will be borne by the candidate in whose constituency campaign is being undertaken, says Election Commission. https://t.co/M0N1tcfoV7
— ANI (@ANI) October 30, 2020
प्रदेश भाजपा की शिकायत और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा इसका संदर्भ दिए जाने के बाद चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी किया था। आयोग ने सोमवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया, ‘‘आयोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सार्वजनिक बातचीत के समय उन्हें इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या ऐसे बयान नहीं देना चाहिए।’’ आयोग ने कहा कि कमलनाथ ने एक महिला के लिए ‘आइटम’ शब्द का इस्तेमाल किया और यह आचार संहिता संबंधी आयोग द्वारा जारी परामर्श का उल्लंघन है ।