मध्य प्रदेशः बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता हुई बहाल
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 11, 2019 05:57 AM2019-12-11T05:57:26+5:302019-12-11T05:57:26+5:30
मध्यप्रदेश: पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी और उनके सारे संवैधानिक अधिकारी छीन लिए थे.
मध्यप्रदेश की पवई विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली के आदेश जारी कर दिए गए हैं. विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव से की मुलाकात के बाद सदस्यता बहाली के आदेश को मंजूरी दी है.
गौरतलब है कि पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी और उनके सारे संवैधानिक अधिकारी छीन लिए थे. इसके बाद लोधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की,जहां से उन्हें राहत मिली. हाईकोर्ट ने लोधी के पक्ष में फैसला सुनाया, इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने भी मध्यप्रदेश सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया था.
उल्लेखनीय है कि सोमवार को गोटेगांव पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति से विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में शुक्रवार को आये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अवगत करवाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रजापति ने सहमत होते हुए पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाल कर दी है. भार्गव ने कहा कि आज से प्रहलाद लोधी विधानसभा के सदस्य है. उन्हें विधानसभा में बैठने, प्रश्नोत्तर करने, ध्यानाकर्षण सूचना और स्थगन सूचना देने का पूर्वानुसार अधिकार दे दिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में पूर्व में दिए गए सभी आदेश निरस्त कर दिए गए है.
वहीं लोधी की सदस्यता बहाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोधी की सदस्यता बहाली एक राहत भरी खबर है. उन्होंने कहा कि झूठ और फरेब के बादल कितने भी घने क्यों ना हों, वो सच के सूरज को कभी छिपा नहीं सकते.