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Madhya Pradesh Assembly Election 2023: मप्र का मुख्य सचिव कौन, निर्णय जल्द, चुनाव आयोग के निर्णय पर सबकी नजर

By आकाश सेन | Updated: November 23, 2023 19:17 IST

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि मिलेगा या वरिष्ठता के अनुसार किसी अन्य आईएएए अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार देने का होगा निर्णय ।

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ठळक मुद्देमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि प्रस्ताव की मंजूरी का किया खंडन ।30 नवंबर को समाप्त हो रहा है मुख्य सचिव का कार्यकाल,तीन दिसंबर को होनी है मतगणना ।अभी मुख्य सचिव पद को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है आयोग।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि मिलेगी या वरिष्ठता के आधार पर नए मुख्य सचिव की नियुक्त की जाएगी, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। हालाकी माना जा रहा है कि  इस पर निर्णय एक-दो दिन में हो सकता है।

क्योंकि 30 नवंबर को प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की दूसरी सेवावृद्धि की अवधि समाप्त हो रही है। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने है और आचार संहिता भी प्रभावी है, इसलिए ये  निर्णय चुनाव आयोग की सहमति से होगा।

सीएस इकबाल सिंह बैंस को दो बार मिली हैं सेवावृद्धि

मध्य प्रदेश सरकार अभी तक  प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को छह-छह माह करके दो बार सेवावृद्धि का लाभ दे चुकी है। 30 नवंबर को सेवावृद्धि की अवधि समाप्त हो रही है। इससे पूर्व ही नए मुख्य सचिव को लेकर निर्णय किया जाना है।

आयोग की सहमति से ही होगा निर्णय

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण चुनाव आयोग की सहमति से ही इस पर निर्णय होगा । इकबाल सिंह बैंस को सेवावृद्धि देने या वरिष्ठता के अनुसार किसी अन्य अधिकारी को मुख्य सचिव का प्रभार देने का निर्णय होना है। यदि सेवावृद्धि नहीं दी जाती है तो प्रदेश में उपलब्ध 1988 बैच की अधिकारी वीरा राणा, 1989 बैच के मोहम्मद सुलेमान और विनोद कुमार से एक के नाम का चयन किया जा सकता है।

आयोग की ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं

वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल बैंस को एक माह की सेवावृद्धि देने संबंधी चुनाव आयोग की मंजूरी की खबरें भी सामने आईं । लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की ओर से सीइओएमपी एक्स हैंडल से इस खबर का खंडन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि आयोग की ओर से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

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