लोकसभा चुनावः धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस ने दिए ये राजनीतिक पार्टियों को कड़े निर्देश

By रामदीप मिश्रा | Published: April 12, 2019 08:39 AM2019-04-12T08:39:41+5:302019-04-12T08:39:41+5:30

राजस्थान पुलिसः आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 3 जून तक प्रभावी रहेगा।

lok sabha election: jaipur police instructions for forms rallies | लोकसभा चुनावः धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस ने दिए ये राजनीतिक पार्टियों को कड़े निर्देश

लोकसभा चुनावः धारा 144 के तहत जयपुर पुलिस ने दिए ये राजनीतिक पार्टियों को कड़े निर्देश

राजस्थान की राजधानी जयपुर की पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि लिखित अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संगठन को धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन की अनुमति नहीं है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा ने जयपुर पूर्व क्षेत्र में धारा 144 के तहत पाबंदी आदेश जारी किए गए हैं। 

इन आदेशों में कहा गया है कि जयपुर महानगर में विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और किसान, मजदूर, छात्र, युवा, व्यापारी संगठनों  के द्वारा धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली एवं जनसभा का आयोजन किया जाता है। जिसके चलते नगरीय जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाता है और विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उपभोक्ताओं, रोगियों और जन साधारण को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होता है। इस संबंध में लिखित अनुमति लेनी होगी।

कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश 3 जून तक प्रभावी रहेगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि विभिन्न सैल्यूलर मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के रिटेलर्स व सब रिटेलर्स और दुकानदारों को बिना ग्राहक की वैध पहचान और पते का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किए बिना सिम कार्ड, सैल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शन नहीं दिए जाएं।

विदेशी नागरिकों को सिम कार्ड केवल उसके पासपोर्ट व वीजा की आईडी पर ही देने और वह विदेशी नागरिक जिस होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला इत्यादि मेरूका हुआ है उसकी भी आईडी प्रूफ लेने के निर्देश दिए गए हैं। 

Web Title: lok sabha election: jaipur police instructions for forms rallies