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हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर संकट! सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया

By विनीत कुमार | Updated: April 2, 2019 11:13 IST

हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस का दामन थामा था और जामनगर से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थीं।।

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ठळक मुद्देहार्दिक के चुनाव लड़ने की उम्मीदों को झटका, 4 अप्रैल है नामांकन की आखिरी तारीखमेहसाणा दंगा मामले में मिली थी दो साल की जेल, दोषसिद्धि पर रोक की थी हार्दिक की मांगगुजरात हाई कोर्ट से निराशा मिलने के बाद हार्दिक ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

पिछले महीने कांग्रेस में शामिल हुए पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में उन्हें दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हार्दिक पटेल के इस अर्जी को इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हार्दिक पटेल की याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरुरत नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश पिछले साल अगस्त में आया था। दरअसल, मेहसाणा की एक निचली अदालत ने पिछले साल जुलाई में उन्हें 2015 में एक दंगे और आगजनी के मामले में दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। उस समय भी हार्दिक ने गुजरात हाई कोर्ट गये थे और उनकी सजा निलंबित करने की बात कही थी ताकि वे चुनाव लड़ सके लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। 

हाई कोर्ट में पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार ने उनकी याचिका पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि हार्दिक का आपराधिक अतीत रहा है। उनके खिलाफ 17 प्राथमिकी दर्ज हैं, इसमें देशद्रोह के दो मामले हैं । हाई कोर्ट ने कहा कि असाधारण मामले में ही दोषसिद्धि पर रोक लगायी जा सकती है और हार्दिक का मामला इस श्रेणी में नहीं आता। पिछले साल अगस्त में हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा हार्दिक को दो साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी।

पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस का दामन थामा था और जामनगर से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख चार अप्रैल है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा।

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