लॉकडाउन 4: सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी, स्कूल, मॉल, सिनेमाहॉल समेत रेस्त्रां रहेंगे बंद

By भाषा | Published: May 17, 2020 08:40 PM2020-05-17T20:40:16+5:302020-05-17T20:40:16+5:30

देश में कोविड-19 संक्रमण से मौतों का आंकड़ा रविवार को 2,872 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 90,927 हो गये हैं...

Lockdown 4: India extends lockdown for 2 more weeks, schools, colleges, hotels, mall, cinema hall and restaurants will also remain shuttered nationwide | लॉकडाउन 4: सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी, स्कूल, मॉल, सिनेमाहॉल समेत रेस्त्रां रहेंगे बंद

लॉकडाउन 4: सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी, स्कूल, मॉल, सिनेमाहॉल समेत रेस्त्रां रहेंगे बंद

Highlightsभारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले।देशभर में लॉकडाउन 4 की घोषणा।सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक जारी।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देश के अनुसार देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, स्कूल, मॉल, रेस्त्रां बंद रहेंगे, विमान और मेट्रो ट्रेनों का परिचालन भी 31 मई तक बंद रहेगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार शाम एक आदेश जारी कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के प्रावधान के तहत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए आज शाम नौ पन्ने का दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया कि इस दौरान क्या किया जा सकता है और क्या नहीं। दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी।

गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

गृह मंत्रालय का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन 4 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है।

दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन 4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले तीन मई और फिर 17 मई कर दिया। आज के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा।

Web Title: Lockdown 4: India extends lockdown for 2 more weeks, schools, colleges, hotels, mall, cinema hall and restaurants will also remain shuttered nationwide

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