मां-बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को उम्रकैद

By भाषा | Updated: March 17, 2021 22:15 IST2021-03-17T22:15:43+5:302021-03-17T22:15:43+5:30

Life imprisonment to nine people for rape of mother-daughter | मां-बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को उम्रकैद

मां-बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को उम्रकैद

गया, 17 मार्च बिहार के गया जिले की एक अदालत ने एक मां और उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जुर्म में नौ लोगों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उनपर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष पोक्सो अदालत के न्यायाधीश नीरज कुमार ने भादंसं और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत इस मामले में नौ अभियुक्तों-- नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, रामू पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, श्रवण पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भृदुल पासवान और प्रकाश पासवान को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उन पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

विशेष लोक अभियोजक कैसर शरफुद्दीन और कमलेश कुमार ने बताया कि अदालत ने साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक अभियुक्त पर लगाए गए 15-15 हजार रूपये जुर्माने की राशि में से दस-दस हजार रुपये पीड़िताओं को दें।

उन्होंने कहा कि इन नौ अभियुक्तों को अदालत ने नौ मार्च को दोषी ठहराया था जबकि तीन अन्य लोगों --शिवम, गौरव और पिंटू पासवान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।

गया जिला के कोंच थाना अंतर्गत सोंडीहा गांव में 13 जून 2018 की रात में एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक रास्ते से गुजरने के दौरान हथियारबंद युवकों के एक समूह ने एक व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और उनकी पत्नी और 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Life imprisonment to nine people for rape of mother-daughter

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे