वकीलों का छह महीने से अधिक पुराने बिलों का भुगतान किया जाए :अदालत ने केंद्र, आप सरकार से कहा

By भाषा | Published: December 1, 2020 06:40 PM2020-12-01T18:40:16+5:302020-12-01T18:40:16+5:30

Lawyers to pay bills more than six months old: court told Center, AAP government | वकीलों का छह महीने से अधिक पुराने बिलों का भुगतान किया जाए :अदालत ने केंद्र, आप सरकार से कहा

वकीलों का छह महीने से अधिक पुराने बिलों का भुगतान किया जाए :अदालत ने केंद्र, आप सरकार से कहा

नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र और आप सरकार को निर्देश दिया कि उनके संबंधित पैनल वाले वकीलों के छह महीने से अधिक पुराने सभी बिलों का यथासंभव जल्द भुगतान किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र सरकार के एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश दिया। याचिका में दावा किया गया था कि पिछले कुछ समय से उनका शुल्क नहीं दिया गया है और लंबे समय से उनके कई बिलों का भुगतान लंबित है।

एक अन्य अधिवक्ता ने अनुरोध किया था कि दिल्ली सरकार के अनेक वकीलों का शुल्क या बिल लंबे समय से लंबित हैं।

अदालत ने केंद्र सरकार के वकील को उक्त याचिका में पक्ष बनने की अनुमति प्रदान की और उनके आवेदन का निस्तारण किया।

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