Land For Job Scam: राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े न किए?, राबड़ी देवी ने कहा, रेलवे नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार को राहत
By एस पी सिन्हा | Updated: March 11, 2025 16:17 IST2025-03-11T16:16:54+5:302025-03-11T16:17:46+5:30
Land For Job Scam: कोर्ट से राहत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े न किए हैं।

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Land For Job Scam: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार को मंगलवार को बड़ी राहत मिली। इस मामले की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी हेमा यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने लालू यादव की बेटी हेमा यादव और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव व अन्य को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। इस मामले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव समेत 8 आरोपियों को पहले ही कोर्ट जमानत दे चुकी है। सुनवाई के दौरान आज भोला यादव कोर्ट में मौजूद थे। भोला यादव को नियमित जमानत मिली है।
वहीं, कोर्ट से राहत मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलना ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़े न किए हैं। जान बूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं।
कोर्ट के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं। जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम लोग करेंगे। न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। बता दें कि इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तेज प्रताप यादव और हेमा यादव समेत अन्य को समन भेजकर 11 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया था।
कोर्ट के आदेश पर आज लालू प्रसाद की बेटी हेमा यादव और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव कोर्ट के समक्ष पेश हुए। इससे पहले इस मामले में 25 फरवरी को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को समन भेजा था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
जानकारी के अनुसार चार्जशीट में 30 लोक सेवक आरोपी हैं। चार्जशीट में सीबीआई ने बताया था कि हमने कोर्ट से रेलवे बोर्ड के अधिकारी आरके महाजन के खिलाफ केस की अनुमति ले ली है। उनके खिलाफ गवाहों की सूची भी तैयार है। आगे कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा।
इससे पहले 16 जनवरी को कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यदि 30 जनवरी तक महाजन के खिलाफ स्वीकृति नहीं मिलती है तो सक्षम अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से इस मामले में करीब 10 घंटे से अधिक पूछताछ की थी।
ईडी सूत्रों के अनुसार, लालू यादव से उस दौरान 50 से अधिक सवाल किए गए थे। जिसका जवाब उन्होंने ज्यादातर हां या ना में ही दिया था। पूछताछ के दौरान कई बार लालू यादव झल्ला भी गए थे। इस मामले में लालू परिवार समेत 103 लोग आरोपी हैं।