लखीमपुर खीरी हिंसाः आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी दोस्त अंकित दास अरेस्ट, 5 घंटे तक पूछताछ, 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में
By सतीश कुमार सिंह | Published: October 13, 2021 05:10 PM2021-10-13T17:10:50+5:302021-10-13T17:11:58+5:30
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र एवं तिकोनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी दोस्त माने जाने वाले अंकित दास विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने हाजिर हुआ था।
लखीमपुर खीरीः लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रही निगरानी समिति ने अंकित दास को गिरफ्तार किया है। वह आज क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ था। अंकित दास को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र एवं तिकोनिया हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा का करीबी दोस्त माने जाने वाले अंकित दास विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने हाजिर हुआ था। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के सिलसिले में अंकित दास को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोग मारे गए थे। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे अंकित दास वकीलों के एक दल के साथ लखीमपुर पुलिस लाइन में स्थित अपराध शाखा कार्यालय पहुंचा।
Lakhimpur Kheri: Monitoring committee has arrested Ankit Das (in white t shirt) in connection with Lakhimpur Kheri violence. He will be presented before the Magistrate. pic.twitter.com/F4b1pO1kKo
— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021
मंगलवार को अंकित दास और उनके चालक लतीफ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन दिया था। अंकित दास दिवंगत मंत्री अखिलेश दास का भतीजा है। कहा जा रहा है कि चार किसानों को कुचलने वाली कार के पीछे जो फॉर्च्यूनर कार थी वह दास की ही थी।
Lakhimpur Kheri violence case: Ankit Das sent to judicial custody till 22nd October
— ANI UP (@ANINewsUP) October 13, 2021
तीन अक्टूबर की हिंसा के सिलसिले में पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में एक आरोपी शेखर भारती को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, लवकुश और आशीष पांडे को पहले गिरफ्तार किया गया था।
लखीमपुर खीरी कांड : आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर
लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में हत्या के आरोपी एव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया। मामले के विवेचना अधिकारी एसपी यादव ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है।
उन्होंने बताया कि आशीष को पिछली नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। यादव ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है।
भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा तथा अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर विपक्षी दल सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं।