लद्दाख प्रशासन ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में ढील दी

By भाषा | Published: September 4, 2021 09:02 PM2021-09-04T21:02:29+5:302021-09-04T21:02:29+5:30

Ladakh administration relaxes age limit for admission in government services | लद्दाख प्रशासन ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में ढील दी

लद्दाख प्रशासन ने सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में ढील दी

लद्दाख प्रशासन ने सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से 'केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी' को अस्थायी रूप से परिभाषित करने और सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए उम्र सीमा में दो साल की छूट देने का आदेश शनिवार को जारी किया। लद्दाख निवासी प्रमाणपत्र आदेश 2021 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास लेह और कारगिल जिलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) है या ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित है, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए के लिए पात्र होंगे। प्रशासन के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने किसी भी विभाग में सभी अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से ‘केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी' को अस्थायी रूप से परिभाषित करने का आदेश जारी किया है।’’ आदेश में कहा गया है कि पीआरसी रखने वाले व्यक्तियों के बच्चे या व्यक्तियों की श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के बच्चे जो लेह और कारगिल जिलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीआरसी जारी करने के पात्र होंगे, वे भी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होंगे। प्रशासन ने राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित पदों के अलावा सीधी भर्ती के संबंध में सभी पदों के लिए सरकारी सेवाओं में प्रवेश को लेकर ऊपरी आयु सीमा भी बढ़ा दी है। प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 से 42 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष से बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है।

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Web Title: Ladakh administration relaxes age limit for admission in government services

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