कोविड-19 : हरियाणा में शाम छह बजे तक सभी दुकानें बंद करने का आदेश
By भाषा | Updated: April 22, 2021 18:17 IST2021-04-22T18:17:35+5:302021-04-22T18:17:35+5:30

कोविड-19 : हरियाणा में शाम छह बजे तक सभी दुकानें बंद करने का आदेश
चंडीगढ़, 22 अप्रैल हाल के दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर राज्य में सभी दुकानों को शाम छह बजे तक बंद करने और सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी लगाने को कहा है।
राज्य के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह पाबंदियां शुक्रवार से प्रभावी होंगी।
विज ने ट्वीट किया, ‘‘हरियाणा में कल से सभी दुकानें शाम छह बजे से बंद रहेंगी, सभी गैर-जरूरी जमावड़ों पर पाबंदी है और तय नियमों के तहत कार्यक्रमों का आयोजन करने वालों को एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।’’
राज्य सरकार ने हाल ही में बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में अधिकतम 50 लोग और खुली जगह पर होने वाले आयोजन में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की है।
संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद करीब 10 दिन पहले हरियाणा सरकार ने राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कम भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्थित अकेली दुकानों को इससे छूट दी जा सकती है, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसलों जिलों के उपायुक्त करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह आदेश भीड़-भाड़ वाले इलाकों में स्थित दुकानों पर कड़ाई से लागू होगा।
खट्टर ने दोहराया कि हरियाणा सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने पर विचार नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वे निश्चिंत होकर अपना काम करें।
हरियाणा में 21 अप्रैल को कोविड-19 के 9,623 नये मामले आए और संक्रमण से 45 लोगों की मौत हो गई।
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