कोविड-19 : भोपाल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें एवं संदेश फैलाने वालों के खिलाफ होगी वैधानिक कार्रवाई

By भाषा | Updated: April 15, 2021 00:10 IST2021-04-15T00:10:54+5:302021-04-15T00:10:54+5:30

Kovid-19: Legal action will be taken against those who spread false news and messages on social media in Bhopal | कोविड-19 : भोपाल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें एवं संदेश फैलाने वालों के खिलाफ होगी वैधानिक कार्रवाई

कोविड-19 : भोपाल में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें एवं संदेश फैलाने वालों के खिलाफ होगी वैधानिक कार्रवाई

भोपाल, 14 अप्रैल भोपाल जिला प्रशासन कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर झूठी खबरें एवं संदेश फैलाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगा।

भोपाल के जिलाधिकारी अविनाश लवानिया ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किये हैं।

आदेश के अनुसार, ‘‘कोई भी व्यक्ति या समूह मीडिया मंचों (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यू-ट्यूब, टिकटॉक, इन्स्टाग्राम इत्यादि) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियो, आडियो, फोटो, मीम इत्यादि न ही स्वयं भेजेंगे और न ही साझा/फॉरवार्ड करेंगें, जो असत्य हो और जिसके तथ्यों की पुष्टि नहीं की गई हो, जो किसी समुदाय या धर्म के प्रति अपमानजनक हो अथवा जो आम जनता में दहशत या भय व संशय/भांति की स्थिति पैदा करें।’’

इसमें कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा और किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस आदेश के उल्लंघन पर भादंवि की धारा 188 के अंतर्गत तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक जारी रहेगा।

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Web Title: Kovid-19: Legal action will be taken against those who spread false news and messages on social media in Bhopal

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