कोविड-19 : अदालत ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से दिल्ली सरकार को आंकड़े मुहैया कराने के लिए कहा
By भाषा | Published: May 24, 2021 05:19 PM2021-05-24T17:19:42+5:302021-05-24T17:19:42+5:30
नयी दिल्ली, 24 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा कि आपूर्तिकर्ताओं से उन्हें मिलने वाली गैस की मात्रा सहित आंकड़ों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन करें।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा, ‘‘इसे जारी रखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम नोटिस जारी करें तभी रिफिल करने वाले आंकड़े दें। हम इसे अप्रिय नहीं बनाना चाहते। आप उस ढांचागत व्यवस्था का हिस्सा हैं जो समाज की सेवा कर रहा है।’’
अदालत द्वारा दो मई को जारी नोटिस के सिलसिले में अदालत में रिफिल करने वाले 15 लोग उपस्थित थे। उन्होंने दावा किया कि वे नियमित रूप से आवश्यक सूचना मुहैया करा रहे हैं और इसे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं।
उन्हें ऑक्सीजन के भंडार, मिलने वाली मात्रा और उनके द्वारा अस्पतालों को की जाने वाली आपूर्ति की मात्रा की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली सरकार ने पहले कहा था कि रिफिल करने वाले नियमित रूप से सूचना नहीं दे रहे हैं लेकिन आज की सुनवाई के दौरान राज्य के नोडल अधिकारी ने अदालत को बताया कि अभी तक उनमें से सभी ने आंकड़े मुहैया कराए हैं।
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