मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की हकदार हैं संविदा के आधार पर काम पर रखी गईं महिलाएं: केरल हाई कोर्ट
By मनाली रस्तोगी | Published: August 3, 2022 08:54 PM2022-08-03T20:54:33+5:302022-08-03T21:03:35+5:30
याचिकाकर्ता को सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एडवांस स्टडीज (CPAS) में एक अनुबंध लेक्चरर के रूप में काम पर रखा गया था। इस दौरान वो पहली बार साल 2014 में प्रेग्नेंट हुईं, जिसके लिए उन्हें 180 दिनों की मैटरनिटी लीव दी गई। इसके बाद जब वो दोबारा गर्भवती हुई तो कंपनी ने लाभ 90 दिनों तक सीमित कर दिया।
कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि संविदा के आधार पर काम पर रखी गई महिला अधिकारी मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम के लिए पात्र हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि याचिकाकर्ता को सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एडवांस स्टडीज में एक अनुबंध व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे कोट्टायम में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के तहत स्व-वित्तपोषित संस्थानों को संभालने के लिए स्थापित किया गया था।
उन्हें 2014 में 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश दिया गया था और भत्ते के साथ पूर्ण अवधि की छुट्टी मंजूर की गई थी। बाद में मार्च 2015 से शुरू होकर उनके अनुबंध को और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया। याचिकाकर्ता काम करते हुए फिर से गर्भवती हो गई और उसने 180 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश का अनुरोध किया।
समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया, सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड एडवांस स्टडीज (सीपीएएस) द्वारा स्थापित और राज्य द्वारा अधिकृत विशेष नियमों के अनुसार, मातृत्व अवकाश 180 दिनों के लिए दिया जाता है, लेकिन लाभ 90 दिनों तक सीमित है। परिणामस्वरूप, सीपीएएस ने 180 दिनों के मातृत्व अवकाश को अधिकृत किया लेकिन 'लीव विद पे' को 90 दिनों तक सीमित दिया। इस फैसले को महिला ने चुनौती दी और अदालत की एक खंडपीठ ने कहा कि एक पंजीकृत संगठन के अनूठे नियम केंद्रीय अधिनियम की आवश्यकताओं को कम नहीं कर सकते हैं।
आईएएनएस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा, "मैटरनिटी बेनिफिट अधिनियम में उल्लिखित 'एस्टाब्लिश्मेंट' शब्द राज्य में स्थापनाओं के संबंध में वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अर्थ में कोई भी और प्रत्येक प्रतिष्ठान हो सकता है। उदाहरण के लिए निर्वाह भत्ता का भुगतान अधिनियम, 1972 (केरल) केरल राज्य में लागू एक कानून है जो 'एस्टाब्लिश्मेंट' को परिभाषित करता है, जहां सेवा की जाती है, जैसा कि दूसरे प्रतिवादी (सीपीएएस) की स्थापना के मामले में भी किया जाता है।"