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केरल उच्च न्यायालय ने पेड़ कटाई के आरोपी चार लोगों की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: September 28, 2021 20:28 IST

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कोच्चि, 28 सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने वायनाड जिले के मुत्तील गांव में सरकारी जमीन पर लगे शीशम के पेड़ों को अवैध तरीके से काटने के आरोपी तीन भाइयों सहित चार लोगों की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और कहा कि यह गंभीर अपराध है और इसमें राहत दिए जाने पर वे (आरोपी) साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

आरोपियों पर 8 करोड़ रुपये कीमत के शीशम के पुराने मूल्यवान पेड़ों को अवैध तरीके से काटने का आरोप है।

न्यायमूर्ति शिरसी वी. ने चार आरोपियों विनीश, एंटो ऑगस्टीन, जोशकुट्टी ऑगस्टीन और रोजी ऑगस्टीन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि उन्होंने ‘‘गुपचुप तरीके से इन पेड़ों को काटने और हटाने का प्रयास किया और राज्य की मूल्यवान संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की।’’

अपने फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि पहली नजर में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सरकारी अधिकारी, जिनसे पूरी निष्ठा के साथ काम करने की आशा थी, उन्होंने आरोपियों से हाथ मिलाया और अवैध तरीके से पेड़ कटने दिए जिससे राज्य को 8 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

अदालत ने हालांकि कहा कि आरोपी 28 जुलाई से ही जेल में हैं और न्यायिक हिरासत में उनके 60 दिन पूरे होने के बावजूद आरोपपत्र दायर नहीं हुआ है, ऐसे में वे जमानत पाने के हकदार है, लेकिन इसके लिए उन्हें निचली अदालत में जाना होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत इस संबंध में अपने विवेक से फैसला ले सकती है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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