कर्नाटक: बेंलगुरु में बीबीएमपी का फैसला, कचरा कचरा संग्रहण के लिए न्यूनतम राशि 30 रुपये तय

By अंजली चौहान | Published: November 14, 2023 10:25 AM2023-11-14T10:25:40+5:302023-11-14T10:37:29+5:30

नागरिक निकाय का यह भी मानना है कि संपत्ति कर के विपरीत, बिजली की खपत घर या भवन में उत्पन्न कचरे की मात्रा का आकलन करने का एक अधिक उपयुक्त तरीका है।

Karnataka Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike decision in Bengaluru minimum amount for garbage collection fixed at Rs 30 | कर्नाटक: बेंलगुरु में बीबीएमपी का फैसला, कचरा कचरा संग्रहण के लिए न्यूनतम राशि 30 रुपये तय

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

बेंगलुरु: बीबीएमपी ने कचरा संग्रहण और निपटान के लिए नागरिकों से  30 रुपये प्रति माह न्यूनतम सेवा शुल्क लेने का फैसला किया है। बीबीएमपी इसे सरकार के मंजूरी मिलने के बाद राज्य में लागू करेगा।

गौरतलब है कि 46 लाख घरों में से अधिकांश जो नागरिक निकाय की प्रस्तावित योजना के अंतर्गत आएंगे, को 60 रुपये या 100 रुपये प्रति माह खर्च करना पड़ सकता है।

शुल्क संरचना मासिक बिजली खपत के आधार पर तय की गई है और यह ऐसे समय में आई है जब बीबीएमपी के पास कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। घरों के अलावा, 6.32 लाख से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रस्तावित शुल्क के दायरे में आने की उम्मीद है। इस कदम का लक्ष्य प्रति माह 72.39 करोड़ रुपये प्राप्त करना है।

नागरिक निकाय का यह भी मानना ​​है कि संपत्ति कर के विपरीत, बिजली की खपत घर या भवन में उत्पन्न कचरे की मात्रा का आकलन करने का एक अधिक उपयुक्त तरीका है। शुल्क एकत्र करने के लिए, बीबीएमपी बिजली बोर्ड को सेवा शुल्क के रूप में एक निश्चित राशि प्रदान करके बेसकॉम की मदद लेना चाहता है। 

जानकारी के अनुसार, बीबीएमपी की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शाखा (बीएसडब्ल्यूएमएल) ने बेसकॉम के मीटर रीडरों के विशाल नेटवर्क की मदद से घरेलू और वाणिज्यिक अपशिष्ट जनरेटर दोनों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लंबे समय से लंबित प्रस्ताव पर एक विस्तृत बैठक की। मसौदा योजना के अनुसार, घरेलू उपयोगकर्ताओं को छह स्लैब के तहत लाया गया है जो 30 रुपये से 500 रुपये के बीच है।

वाणिज्यिक अपशिष्ट जनरेटर को 75 रुपये से 1,200 रुपये प्रति माह के बीच भुगतान करना होगा। अपने प्रस्ताव के समर्थन में बीबीएमपी ने नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, पुणे, इंदौर और तिरूपति जैसे शहरों का हवाला दिया है जहां कचरा संग्रहण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क की अवधारणा पहले से मौजूद है।

इसमें हाल के उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख किया गया है जिसने बीबीएमपी को उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने से नहीं रोका है क्योंकि यह पहले से ही 2016 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में उल्लेखित है।

मालूम हो कि बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पास है। बीबीएमपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उपयोगकर्ता शुल्क की अवधारणा बीडब्ल्यूएसएसबी और बेस्कॉम द्वारा सेवाएं प्रदान करने के बदले में अपनाई जाने वाली अवधारणा के समान है।

अब तक, उपयोगकर्ता शुल्क (उपकर) संपत्ति कर का एक हिस्सा था, लेकिन यह इतना कम था कि ठोस अपशिष्ट से संबंधित गतिविधियों के लिए लागत 10 गुना अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप सफाई कर्मचारियों सहित सेवा प्रदाताओं को भुगतान में देरी हुई। 

Web Title: Karnataka Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike decision in Bengaluru minimum amount for garbage collection fixed at Rs 30

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