कर्नाटक चुनाव: SC ने ठुकराई जनार्दन रेड्डी की बेल्लारी जाने की याचिका, अब नहीं मांग सकते भाई के लिए वोट
By स्वाति सिंह | Published: May 4, 2018 03:59 PM2018-05-04T15:59:23+5:302018-05-04T16:02:49+5:30
जनार्दन रेड्डी को 2009 में बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गैरकानूनी तरीके से लौह अयस्क के खनन में संलिप्त होने के आरोप में जेल भेज दिया गया था।
बेंगलुरू, 4 मई: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खदानों के मालिक और बीजेपी नेता जी जनार्दन रेड्डी को चुनाव प्रचार के लिए बेल्लारी में प्रवेश की अनुमति देने के अनुरोध को ठुकराया है। बता दें कि जनार्दन रेड्डी के छोटे भाई जी सोमशेखर रेड्डी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।
Supreme Court dismissed the plea of BJP leader G Janardhan Reddy for letting him go to Bellary to campaign for his brother, who is a candidate for the upcoming assembly elections in Karnataka. SC did not find any merit in the plea & dismissed it.
— ANI (@ANI) May 4, 2018
खबरों के मुताबिक रेड्डी की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने उनकी सभी मांगों को इंकार कर दिया है। रेड्डी ने भाई के लिए प्रचार के साथ ही वोट डालने की इजाजत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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बता दें कि जनार्दन रेड्डी को 2009 में बेल्लारी और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में गैरकानूनी तरीके से लौह अयस्क के खनन में संलिप्त होने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें जनवरी , 2015 में जमानत पर रिहा कर दिया था। रेड्डी के खिलाफ सीबीआई ने भ्रष्टाचार और अवैध माइनिंग के कई मामलों में केस दर्ज किए हैं।