जेल में रहेंगे कालीचरण महाराज, जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने की खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

By अनिल शर्मा | Published: January 4, 2022 11:00 AM2022-01-04T11:00:14+5:302022-01-04T11:36:55+5:30

धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहों में 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

kalicharan maharaj bail plea rejected by Court of chhattisgarh | जेल में रहेंगे कालीचरण महाराज, जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने की खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

जेल में रहेंगे कालीचरण महाराज, जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने की खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

Highlightsकालीचरण ने 26 दिसंबर को धर्म संसद में नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी इसी धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया थारायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी

रायपुरः यहां की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जेल में बंद कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कालीचरण के वकील ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसपर आज दोपहर डेढ़ घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने याचिक खारिज कर दी।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

कालीचरण ने  26 दिसंबर को रायपुर की 'धर्म संसद' में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी और राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

रायपुर कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शरद मिश्रा ने यह भी कहा कि गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत रायपुर के टिकरापारा थाने में की गई थी। कालीचरण पर आईपीसी की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और धारा 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Web Title: kalicharan maharaj bail plea rejected by Court of chhattisgarh

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