महज वाहनों का जाम पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास को छोड़ने की वजह नहीं हो सकती : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: February 11, 2021 21:33 IST2021-02-11T21:33:35+5:302021-02-11T21:33:35+5:30

Junk of vehicles cannot be the reason for leaving East Kidwai Nagar Redevelopment: High Court | महज वाहनों का जाम पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास को छोड़ने की वजह नहीं हो सकती : उच्च न्यायालय

महज वाहनों का जाम पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास को छोड़ने की वजह नहीं हो सकती : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 11 फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यातायात ‘कई गुना’ एवं ‘चेतावनी’ के स्तर पर बढ़ा है और यह समस्या है लेकिन यह पूर्वी किदवई नगर पुनर्विकास परियोजना को छोड़ने की वजह नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि वाहनों की वजह से जाम ‘ हमेशा बढ़ने वाली समस्या है’ और जरूरी है कि अधिकारी इसका समाधान करने के लिए ‘अग्रसक्रिय’ एवं ‘सतर्क’ रुख अपनाए।

अदालत ने यह टिप्पणी पुनर्विकास परियोजना में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद की जिसका विरोध नजदीकी साउथ एक्सटेंशन-II कॉलोनी के निवासी कर रहे हैं।

साउथ एक्सटेंशन-II कॉलोनी का दावा था कि परियोजना को यातायात का ठीक तरह से आकलन किए बिना मंजूरी दी गई।

विरोध कर रहे निवासियों का तर्क था कि यह परियोजना एम्स, सफदरजंग अस्पताल के नजदीक एवं रिंग रोड पर स्थित है जहां पर पहले ही वाहनों से जाम की स्थिति रहती है ऐसे में पुनर्विकास योजना को मंजूरी देने से पहले यातायात की समस्या का समाधान करना चाहिए न कि बाद में।

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