जींद (हरियाणा), 21 अक्टूबर जींद की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंद्र कौर की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को पांच लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 26 नवंबर 2018 को पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय साली 23 नवंबर रात से गायब है। शिकायतकर्ता ने ललित नामक व्यक्ति पर लड़की का अपहरण करने का संदेह जताया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर छापेमारी की कार्रवाई की और किशोरी को बरामद किया, लेकिन आरोपी फरार होने में सफल रहा।
उन्होंने बताया कि बाद में किशोरी के चिकित्सा परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई जिसके आधार पर पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहम मामला दर्ज किया और ललित को गिरफ्तार किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में फैसला सुनाया।
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