झारखंड: 13 साल पुराने मामले में लालू यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दोषी पाए गए
By विशाल कुमार | Published: June 8, 2022 08:59 AM2022-06-08T08:59:39+5:302022-06-08T09:02:49+5:30
लालू यादव पर साल 2009 के झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था।
रांची: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर 13 साल पुराने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में झारखंड के एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने 6000 रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि, लालू यादव पर साल 2009 के झारखंडविधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर लैंड करवाने का आरोप था।
चुनाव आयोग ने लालू के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस मामले में कोर्ट ने लालू को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था।
After hearing the petition of Former Bihar CM and RJD chief Lalu Prasad Yadav, the Court has imposed a fine of Rs 6000 on him. The case has been disposed and he is free of charges now. He does not need to come here again: Advocate Dhirendra Kumar Singh, Lalu Prasad Yadav's lawyer pic.twitter.com/d0QiP1wpuj
— ANI (@ANI) June 8, 2022
अदालत का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव के वकील धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पीठ ने सभी बातों को सुना और दोनों पक्षों की याचिका को देखते हुए 6,000 रुपये का जुर्माना लेकर उन्हें बरी कर दिया और मामले को निष्पादित कर दिया।
लालू और उनके पायलट ने ये सफाई दी थी कि उनका हेलिकॉप्टर रास्ते से भटक गया था, जिस वजह से हेलीपैड में नहीं उतारा जा सका। हालांकि ने प्रशासन ने उनके इस तर्क को नहीं माना था और कहा था कि ऐसा सिर्फ भीड़ जुटाने के उद्देश्य से किया गया था।