चारा घोटाले मामलाः हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधि बढ़ाई, 15 अगस्त होने वाली थी खत्म 

By एस पी सिन्हा | Published: August 10, 2018 06:42 PM2018-08-10T18:42:37+5:302018-08-10T18:42:37+5:30

लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत अवधि 15 अगस्त को खत्म होने वाली थी। जिसे लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई।

Jharkhand high court extends bail period of Lalu Prasad till August 20 | चारा घोटाले मामलाः हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधि बढ़ाई, 15 अगस्त होने वाली थी खत्म 

चारा घोटाले मामलाः हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत अवधि बढ़ाई, 15 अगस्त होने वाली थी खत्म 

रांची, 10 अगस्तः बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत की अवधि 20 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत की अवधि पांच दिन बढ़ाने का फैसला लिया है।

यहां बता दें कि लालू प्रसाद यादव की औपबंधिक जमानत अवधि 15 अगस्त को खत्म होने वाली थी। जिसे लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई जिसमें औपबंधिक जमानत की अवधि 5 दिन तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी। 

लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से तीन महीने के लिए औपबंधिक जमानत जमानत मिली हुई थी, जिसकी अवधि 15 अगस्त को पूरी हो रही थी। जिसे बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं, कोर्ट ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पर सीबीआई से जवाब मांगा है। लालू प्रसाद यादव की ओर से जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई को 17 अगस्त को होगी।

इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि को 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया था। बीते 29 जून को सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और चितरंजन सिन्हा ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पेश करते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए तीन महीने की जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को ठुकराते हुए 6 सप्ताह की बेल दी थी। कोर्ट ने 10 अगस्त को राजद प्रमुख के स्वास्थ्य से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट फिर पेश करने का आदेश दिया। 

सीबीआई के अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि अब रिम्स, रांची में भी लालू प्रसाद यादव का इलाज संभव है। ऐसे में उनकी जमानत की अवधि न बढ़ाई जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। इससे पहले 22 जून को उनकी प्रोविजनल बेल की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई थी। 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल मिलने के बाद वे 16 मई को रांची से पटना गये थे। 

यहां बता दें कि चारा घोटाला के कई मामलों में लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं। जेल में रहते हुए वो बीमार हो गए थे, जिसके बाद उनका इलाज रिम्स और एम्स में किया गया। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट ने औपबंधिक जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया था।

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Web Title: Jharkhand high court extends bail period of Lalu Prasad till August 20

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