लाइव न्यूज़ :

झारखंडः पूर्व CM मधु कोड़ा एक और मामले फंसे, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

By एस पी सिन्हा | Updated: January 10, 2019 20:52 IST

सीबीआई कोर्ट में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 11, 12, 13(2) व 13(1)(डी) के तहत आरोप गठन की कार्रवाई पूरी हुई. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में उपस्थित थे. 

Open in App

कोयला खदान आवंटन घोटाला और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुरी तरह घिर चुके झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एक और मामले में फंस गये हैं. सीबीआई की विशेष अदालत ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाला मामले में कोड़ा एवं उनके सहयोगी बिनोद कुमार सिन्हा के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. 

सीबीआई कोर्ट में धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 11, 12, 13(2) व 13(1)(डी) के तहत आरोप गठन की कार्रवाई पूरी हुई. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कोर्ट में उपस्थित थे. 

दरअसल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत झारखंड के पलामू, लातेहार और गढवा जिलों में विद्युतीकरण होना था. लेकिन झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने हैदराबाद की कम्पनी आईवीआरसीएल को गलत ढंग से इस काम का ठेका दिया. 

आरोप है कि इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 11.40 करोड़ रुपए घूस दिये गये थे. इस घोटाले को लेकर सबसे पहले निगरानी ब्यूरो ने 30 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया था. बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर केस की सीबीआई जांच शुरू हुई. 

कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन पक्ष को गवाह पेश करने के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है. विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों कोड़ा एवं सिन्हा से विद्युतीकरण घोटाला से संबंधित सवाल किये तो उन्होंने इसमें अपनी संलिप्तता से इन्कार किया. 

कोड़ा ने कहा कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष जज ने आरोप गठित कर दिये. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में अभियोजन को गवाह प्रस्तुत करने के लिए एक फरवरी तक का वक्त दिया.

उल्लेखनीय है कि करीब 468 करोड़ रुपये की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से पलामू, लातेहार, गढवा जैसे इलाके में विद्युतीकरण किया जाना था. इसका ठेका झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड ने गलत ढंग से हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी आइवीआरसीएल को दे दिया. 

तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर विद्युतीकरण का ठेका देने के लिए आइवीआरसीएल से मुंबई में 11.40 करोड रुपये घूस लेने का आरोप लगा. निगरानी ब्यूरो ने इस मामले में 30 अगस्त, 2010 को कांड संख्या 38/10 के तहत सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज की. इसमें मधु कोड़ा, बिनोद सिन्हा समेत 29 लोगों को नामजद किया गया. बाद में हाइकोर्ट के आदेश पर केस की सीबीआई जांच शुरू हुई. मधु कोड़ा इस मामले में ढाई साल तक जेल में बिता चुके हैं. उन्हें 30 जुलाई, 2013 को जमानत मिली थी.

टॅग्स :मधु कोड़ाझारखंड
Open in App

संबंधित खबरें

भारतझारखंड में संभावित सियासी उलटफेर की खबरों पर कोई भी नेता खुलकर बोलने को नहीं है तैयार, सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार है गरम

भारतबिहार के बाद क्या झारखंड में भी बनेगी एनडीए सरकार, भाजपा-झामुमो के बीच खिचड़ी पकने की चर्चा से बढ़ा सियासी पारा

क्रिकेटटीम इंडिया से बाहर, 10 चौका, 8 छक्का, 50 गेंद और नाबाद 113 रन?, त्रिपुरा बॉलर पर टूटे इशान किशन

क्राइम अलर्टपत्नी आरती कुमारी, बेटी रूही कुमारी और बेटे विराज कुमार का गला घोंटा, फिर खुद वीरेंद्र मांझी ने फंदे से लटककर दी जान

क्राइम अलर्टमेले से लौटते समय खेत में बैठकर नाश्ता कर रहे थे 17 वर्षीय प्रेमिका के साथ नाबालिग ब्वॉयफ्रेंड, प्रेमी ने 3 दोस्त को बुलाया और बारी-बारी से किया सामूहिक रेप

भारत अधिक खबरें

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत