झारखंड: यौन शोषण मामले में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
By भाषा | Published: April 9, 2020 06:20 AM2020-04-09T06:20:40+5:302020-04-09T06:20:40+5:30
बुधवार को न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई की। ढुल्लू के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि महतो पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप झूठा है और उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया गया है।
झारखंड के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को उच्च न्यायालय से बुधवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब अदालत ने यौन शोषण मामले में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एके चौधरी की पीठ ने यौन शोषण मामले में आरोपी भाजपा विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
बुधवार को न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मामले में सुनवाई की। ढुल्लू के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि महतो पर लगाया गया यौन शोषण का आरोप झूठा है और उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते इस मामले में फंसाया गया है।
वहीं सरकार के विशेष लोक अभियोजक सूरज वर्मा ने न्यायालय को बताया कि विधायक पर 39 आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें से दो मामलों में उन्हें निचली अदालत से सजा भी मिल चुकी है। यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला को उनकी ओर से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अगर ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो साक्ष्य से छेड़छाड़ की आशंका है। इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में निचली अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक ढुल्लू महतो ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी।