जम्मू कश्मीर:उच्च न्यायालय ने डीडीसी अध्यक्ष पदों पर महिला आरक्षण नियमों को लेकर नोटिस जारी किया
By भाषा | Published: January 23, 2021 07:34 PM2021-01-23T19:34:37+5:302021-01-23T19:34:37+5:30
जम्मू, 23 जनवरी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जिला विकास परिषद (डीडीसी) अध्यक्ष पद पर महिला आरक्षण के नियमों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तक या उससे पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
डीडीसी के अध्यक्ष पदों के लिए 11 जनवरी को सरकार द्वारा आरक्षण के नियम जारी करने के शीघ्र बाद कांग्रेस ने डीडीसी अध्यक्ष पदों पर महिला आरक्षण के नियम में बदलाव किेये जाने पर सख्त ऐतराज जताया था। कांग्रेस ने इस कदम को जनादेश के साथ खिलवाड़ करने वाला करार दिया था।
न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने कांग्रेस के डीडीसी सदस्य नदीम शरीफ नियाज तथा अन्य सदस्यों की एक रिट याचिका पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग (चुनाव प्राधिकार) को नोटिस जारी करते हुए 27 जनवरी तक, या उससे पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के 280 निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले साल नवंबर-दिसंबर में पहली बार डीडीसी चुनाव हुए थे।
केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने औपचारिक रूप से आरक्षण नियम जारी करते हुए महिलाओं को 33 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण प्रदान किया था।
महिलाओं को दिये गए आरक्षण के नियमों के अनुसार जिलों को (सूची में) उनके नाम के पहले अक्षर के क्रमानुसार रखा जाएगा और प्रत्येक तीसरा जिला महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा।
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