जम्मू-कश्मीर राज्य बोर्ड ने फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में शेक्षणिक गतिविधियों को किया बैन
By रुस्तम राणा | Published: June 14, 2022 04:20 PM2022-06-14T16:20:43+5:302022-06-14T16:20:43+5:30
कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी संगठन को अलगाववादी विचारधारा और आतंकी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए बैन किया गया है।
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राज्य बोर्ड ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी से संबद्ध फलाह-ए-आम ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया है। केंद्र ने जमात-ए-इस्लामी को साल 2019 में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। जमात-ए-इस्लामी का आजादी से पहले साल 1941 में गठन किया गया था। इसका गठन इस्लामी धर्मशास्त्री मौलाना अबुल अला मौदुदी ने किया था। यह संगठन इस्लामी विचारधारा के तहत काम करता है।
कश्मीर में इस संगठन को अलगाववादी विचारधारा और आतंकी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए बैन किया गया है। इस संगठन को आंतकियों की ट्रेनिंग, फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जाना जाता है। इसे घाटी में मिलिटेंट विंग के रूप में देखा जाता है। यह पाकिस्तानी ऐजेंडे के तहत कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
J-K state board orders 'cessation of academic activities' in schools run by Falah-e-Aam trust, an affiliate of banned Jamaat-e-Islami
— Press Trust of India (@PTI_News) June 14, 2022