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सिर्फ ITR भरना ही नहीं इसे वेरीफाई करना भी है जरूरी, नहीं तो रद्द हो सकता है रिटर्न

By स्वाति सिंह | Updated: December 23, 2020 14:12 IST

आईटीआर का आखिरी स्टेप फॉर्म सबमिट करना नहीं, वेरिफिकेशन होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग 120 दिनों का वक्त देता है।

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ठळक मुद्देइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है।बिना वेरिफाई किए रिटर्न को पूरा नहीं माना जाता है जबकि रिटर्न कैंसिल हो जाता है। आईटीआर का आखिरी स्टेप फॉर्म सबमिट करना नहीं, वेरिफिकेशन होता है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है। रिटर्न दाखिल करना सालों से कठिन माना जाता रहा है और इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि इसमें लोगों को अपने आय से लेकर संपत्ति तक का ब्यौरा देना पड़ता है। अगर रिटर्न भर दिया है तो वेरिफिकेशन का जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि, रिटर्न भरने से ज्यादा जरूरी उसका वेरिफिकेशन है। 

बिना वेरिफाई किए रिटर्न को पूरा नहीं माना जाता है जबकि रिटर्न कैंसिल हो जाता है। आईटीआर का आखिरी स्टेप फॉर्म सबमिट करना नहीं, वेरिफिकेशन होता है। इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन ऑफलाइन किया जा सकता है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग 120 दिनों का वक्त देता है। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। 

आधार OTP से करें आईटीआर वेरिफाई-

-इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को वेरिफाई करने के लिए पैन से आधार का लिंक होना जरूरी है। -OTP के इस्तेमाल से ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।-ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें और वेरिफाई रिटर्न यूजिंग आधार OTP ऑप्शन को चुनें।-ऐसा करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा, जिसके जरिए आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं।-आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ITR वेरिफाई हो जाएगा।

बैंक अकाउंट से करें वेरिफाई-

-इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक अकाउंट के जरिए आईटीआर ई-वेरिफाई की सुविधा भी देता है। हालांकि, यह सुविधा हर बैंक नहीं देता। -बैंक अकाउंट के जरिए आईटीआर वेरिफाई करने के लिए इसे वैलिडेट करना होता है। इसमें आपको बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और मोबाइल नंबर डालना होता है। -बैंक में पहले से मौजूद अपने रिकॉर्ड के हिसाब से जानकारी भरें। -अगर आपके PAN नंबर में लिखा नाम और बैंक अकाउंट की डीटेल्स मैच नहीं करती तो वेरिफिकेशन अधूरा रह सकता है। -वेलिडेशन होने के बाद आप माय अकाउंट टैब में EVC जेनरेट कर सकते हैं। -इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा। -माय अकाउंट टैब में ई-वेरिफाई के विकल्प पर क्लिक करें। यहां कोड डालने के बाद इसे सबमिट कर दें। -आपका आईटीआर वेरिफाई हो गया है।

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