INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, जमानत याचिका खारिज

By स्वाति सिंह | Published: November 28, 2019 01:14 PM2019-11-28T13:14:59+5:302019-11-28T13:14:59+5:30

आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सीलबंद कवर के तीन सेट स्वीकार करे और कोर्ट के बहाने उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखे।

INX Media case: Supreme Court verdict on P Chidambaram's bail secured, bail plea dismissed | INX मीडिया केस: पी चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, जमानत याचिका खारिज

शीर्ष अदालत 74 वर्षीय चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मामले में जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। 

HighlightsINX मीडिया केस: पी। चिदंबरम की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षितइसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका भी खारिज की।

आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सीलबंद कवर के तीन सेट स्वीकार करे और कोर्ट के बहाने उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत याचिका भी खारिज की।

उधर, ईडी ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम की जमानत याचिका का उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को विरोध किया। एजेंसी ने दावा किया कि वह जेल में रहते हुए भी मामले के अहम गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति आर भानुमति की अगुवाई वाली पीठ से कहा कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं क्योंकि वे न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं बल्कि व्यवस्था में लोगों के यकीन को भी ठेस पहुंचाते हैं।

मेहता ने पीठ से कहा कि जांच के दौरान ईडी को बैंक के 12 ऐसे खातों के बारे में पता चला जिनमें अपराध से जुटाया गया धन जमा किया गया। साथ ही कहा कि एजेंसी के पास अलग-अलग देशों में खरीदी गई 12 संपत्तियों के ब्यौरे भी हैं। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल थे। शीर्ष अदालत 74 वर्षीय चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मामले में जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। 

Web Title: INX Media case: Supreme Court verdict on P Chidambaram's bail secured, bail plea dismissed

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