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INX Media Case: पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा- ED की हिरासत में जाने को वह तैयार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 5, 2019 16:39 IST

आईएनएक्स मीडिया मामलाः गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही है।

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ठळक मुद्देआईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरूवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। चिदंबरम को विशेष अदालत लाया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी।

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में दो दिन की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को गुरूवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। चिदंबरम को विशेष अदालत लाया गया। इससे कुछ ही घंटे पहले कांग्रेस नेता ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली थी।

कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। चिदंबरम एक तकतवर नेता हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। वहीं, चिदंबरम की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत का विरोध करते हुए कहा के जांच को प्रभावित करने या उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का कोई आरोप नहीं है। 

चिदंबरम के अधिवक्ता ने कहा कि वह आईएनएक्स मीडिया से संबंधित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में जाने के लिए तैयार हैं। पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "जहां तक सीबीआई का सवाल है, मुझे (पी चिदंबरम) को न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए? उन्होंने सभी सवाल पूछे हैं। मैं ईडी की हिरासत में जाने को तैयार हूं। मुझे न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए।” 

गैर जमानती वारंट जारी किये जाने के बाद चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। कांग्रेस नेता की 15 दिनों की सीबीआई हिरासत की अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही है। विशेष अदालत ने उन्हें पांच चरणों में 15 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा था । उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया गया था। 

टॅग्स :आईएनएक्स मीडियापी चिदंबरमकपिल सिब्बल
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