कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार (23 सितंबर) को सीबीआई के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने उनपर वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था। उनकी जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है और यह आरोप लगाना ठीक नहीं है कि उनके भागने की आशंका है और वह कानून की प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर सकते हैं।सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कहा था कि यह ‘‘ आर्थिक अपराधों का सबसे बड़ा मामला’’ है और वित्तीय गबन और उच्च सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने आगे की सुनवाई दिन में करेंगे। गौरतलब है कि चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं।आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि की प्राप्ति के लिए एफआईपीबी की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई, 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री के पद पर थे। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी 2017 में इस संबंध में धन शोधन का एक मामला दर्ज किया।
INX Media Case: चिदंबरम ने अपने ऊपर लगे आरोप को किया खारिज, कहा- निजी फायदे के लिए नहीं किया पद का इस्तेमाल
By भाषा | Updated: September 23, 2019 13:02 IST
INX Media Case: सीबीआई ने भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को कहा था कि यह ‘‘ आर्थिक अपराधों का सबसे बड़ा मामला’’ है और वित्तीय गबन और उच्च सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।
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ठळक मुद्देकांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार (23 सितंबर) को सीबीआई के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें एजेंसी ने उनपर वित्त मंत्री के पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए करने का आरोप लगाया था। उनकी जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के जवाब पर प्रत्युत्तर देते हुए पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस पहले से ही जारी है।