INX मीडिया केसः नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और 6 नौकरशाहों को 2 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत, देश ने छोड़े
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 19, 2020 05:01 PM2020-02-19T17:01:27+5:302020-02-19T17:01:27+5:30
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व विशेष दायित्व अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना को भी जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी और निर्देश किया कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे।
दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और अन्य को बुधवार को जमानत दे दी। यह मामला सीबीआई ने दर्ज किया है।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व विशेष दायित्व अधिकारी (ओएसडी) प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना को भी जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी और निर्देश किया कि वे बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेंगे।
साथ में अदालत ने उन्हें साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने के भी निर्देश दिए। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेश निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था जिसके अनुसार, चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से आईएनएक्स मीडिया समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त किए। दिल्लीकोर्ट ने 6 नौकरशाहों को 2 लाख के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। वे पहले से अंतरिम जमानत पर थे। उन्हें देश न छोड़ने की हिदायत दी गई है।
INX media case: A Delhi Court grants regular bail to all six bureaucrats on a personal bond of Rs 2 lakh each. These bureaucrats were chargesheeted by the CBI and were currently out on interim bail. Court directs them not to leave country without Court's permission.
— ANI (@ANI) February 19, 2020