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सभी थानों, यूनिटों को हनी ट्रैपिंग मामलों में कार्रवाई के निर्देश जारी किये गये: दिल्ली पुलिस

By भाषा | Updated: December 22, 2020 20:23 IST

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नयी दिल्ली, 22 दिसंबर पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सभी थानों और यूनिटों को निर्देश जारी किये हैं कि मोहपाश में फंसाने के मामलों में आरोपियों का उत्पीड़न किये बिना कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

न्यायमूर्ति सुरेश कैत के समक्ष यह जानकारी दी गयी जिन्होंने इस साल सितंबर में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि ‘हनी ट्रैप’ या जबरन वसूली के मामलों में सभी थानों से रिपोर्ट मंगाई जाएं और कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किये जाएं।

पुलिस ने अदालत के 23 सितंबर के निर्देशों का पालन करते हुए 21 दिसंबर को कहा कि ‘‘सभी थानों और यूनिटों को इन निर्देशों के साथ परिपत्र भी जारी किया गया है कि हनी ट्रैपिंग के सभी मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है जिसमें आरोपियों का उत्पीड़न नहीं किया जाए।’’

अदालत ने सितंबर में बलात्कार के एक मामले में आरोपी एक कारोबारी को अग्रिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया था। कारोबारी ने दावा किया था कि उसे एक सुनियोजित चाल में फंसाया गया था।

कारोबारी की ओर से वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने दलील रखी थीं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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