Coronavirus Update: भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21 हजार के पार, पिछले 24 घंटे में 41 मौत
By विनीत कुमार | Published: April 23, 2020 09:18 AM2020-04-23T09:18:42+5:302020-04-23T09:36:02+5:30
Coronavirus Update: भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य हैं। महाराष्ट्र में 250 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है।
Coronavirus Update: भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 21393 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी अपडेट के अनुसार पिछले 24 घंटे में इस महामारी से देश में 41 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मृतकों की कुल संख्या अब 681 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या अभी 16454 है। वहीं, 4257 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं।
देश भर में अब तक आए कोरोना के मामलों में 60 प्रतिशत से ज्यादा केस केवल पांच राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु से आए हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोरोना से 5652 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 269 लोगों की मौत हुई है जबकि 789 लोग ठीक हुए हैं।
ऐसे ही गुजरात में संक्रमित मरीजों की संख्या 2407 है। दिल्ली में ये संख्या 2248 है जबकि राजस्थान में 1935 लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि अब तक देश में कुल 485172 लोगों से 500542 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसमें 21797 सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
India's total number of #Coronavirus positive cases rise to 21393 (including 16454 active cases, 4257 cured/discharged/migrated and 681 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/P9XZTVVU8R
— ANI (@ANI) April 23, 2020
बता दें कि इससे पहले कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, देश के कुछ हिस्सों में अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों पर हमले की घटनाएं हुई थी। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी।
इसे बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत कोविड-19 के खिलाफ लडाई में लगे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खिलाफ हिंसा एवं प्रताड़ना के कृत्य को गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसके लिए अधिकतम सात वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।