इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ने वाली है? ये खबर आपके लिए जरूरी

By स्वाति सिंह | Updated: December 30, 2020 16:35 IST2020-12-30T16:21:55+5:302020-12-30T16:35:47+5:30

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है।

Income Tax Return Filing AY 2020-21: ITR Due Date rush! 4.54 cr returns filed till Dec 29 | इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ने वाली है? ये खबर आपके लिए जरूरी

इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ने वाली है? ये खबर आपके लिए जरूरी

Highlightsइनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने वाली है।31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया जा सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का और वक्त दे सकती है।

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख करीब आने वाली है। सूत्रों की मानें तो 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया जा सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का और वक्त दे सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार पिछले टारगेट को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है। दरअसल, पिछले वित्त वर्ष में 31 अगस्त 2019 तक तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, इस साल 24 दिसंबर तक सिर्फ 3.97 करोड़ रिटर्न हासिल हुए हैं। 

आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक उन लोगों के लिए है, जो वेतनभोगी हैं या बिजनेस से भी जुड़े हैं लेकिन उनका टैक्स ऑडिट नहीं है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयकरदाता अगर 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे तो उनको 10,000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

ऑनलाइन ऐसे भरें इनकम टैक्स रिटर्न

- इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए इसके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और फिर ऑप्शन 'फाईलिंग इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें।
- इसके बाद अगले पेज में आपका पैन नंबर दिखाया जाएगा।  जिसके बाद आपको मूल्यांकन वर्ष, ITR फॉर्म का नाम और सबमिशन मोड का सेलेक्ट करना होगा। 
- फिर वहां दो ऑप्शन दिखेगा। पहले पर आधार ओटीपी के द्वारा आप अपने रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते हैं।  
- इसके अलावा दूसरे ऑप्शन मे पोस्ट के द्वारा प्रिंट आउट भेज कर रिटर्न को वेरीफाईड कर सकते है इन दोनो ऑप्शन मे से किस भी एक को सेलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।  
- वहां फिर अपनी इनकम की डिटेल, कटौती और अपने इन्वेस्टमेंट का डिटेल देना होगा। 
- इसके बाद रिटर्न या टैक्स की कैल्कुलेशन जो भुगतान करने के लिए होगा वह आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा।  
- यहां आप टैक्स का भुगतान कर सकते हैं और अगर इसका रिटर्न मिल रहा है तो सबमिट पर क्लिक करें। 

Web Title: Income Tax Return Filing AY 2020-21: ITR Due Date rush! 4.54 cr returns filed till Dec 29

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