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इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे चेक करें, बहुत आसानी से कर सकते हैं पता

By स्वाति सिंह | Updated: January 6, 2021 14:56 IST

कोरोना महामारी की वजह से आयकर विभाग ने कई बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। एक बार फिर इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है।

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ठळक मुद्देइनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इंतजार रिफंड का होता है। अगर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपने ज्यादा टैक्स चुकाया है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आयकर विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इंतजार रिफंड का होता है। अगर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपने ज्यादा टैक्स चुकाया है तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं।  रिटर्न की प्रोसेसिंग के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाएगी। इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड की जाएगी।

कोरोना महामारी की वजह से आयकर विभाग ने कई बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है। एक बार फिर इसे 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है।आयकर विभाग के अनुसार 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल कर दिया है। कुछ लोग अभी भी आईटीआर को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं। 

1-इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 2-टिन NSDL वेबसाइट पर

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस ऐसे करें चेक

1-सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं।2-इसके बाद पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।3- 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें।4-ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें। जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें। 5-अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें।6-एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा। जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि।7-इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा।

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