सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किसी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह स्वतंत्रता और निजता का हनन है
By दीप्ती कुमारी | Published: October 3, 2021 09:22 AM2021-10-03T09:22:57+5:302021-10-03T09:25:30+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई में कहा कि किसी भी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है । यह उसकी निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है ।
दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी व्यक्ति को डीएनए टेस्ट कराने के लिए बाध्य करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का हनन होगा, क्योंकि भारतीय कानून वैधता पर जोर देता है और गलत चीजों के सख्त खिलाफ होता है ।
न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "जब वादी खुद का डीएनए परीक्षण कराने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा ।"
इसमें कहा गया है कि डीएनए परीक्षण के पहलू पर अदालत का फैसला पार्टियों के हितों-सत्य की खोज और इसमें शामिल सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थों को संतुलित करने के बाद ही दिया जाना चाहिए ।
पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में जहां रिश्ते को साबित करने या विवाद करने के लिए अन्य सबूत उपलब्ध हैं, अदालत को आमतौर पर रक्त परीक्षण का आदेश देने से बचना चाहिए । अदालत ने अपने फैसले में कहा, "ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के परीक्षण किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार को प्रभावित करते हैं और इसके बड़े सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं । भारतीय कानून वैधता में विश्वास रखता है और गलत चीजों का विरोध करता है ।" इसमें आगे कहा गया है कि हालांकि एक बच्चे की वैधता के कानून के अनुमान को हल्के से खारिज नहीं किया जा सकता है ।
डीएनए एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होता है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति की पहचान करने, पारिवारिक संबंधों का पता लगाने या संवेदनशील स्वास्थ्य जानकारी को प्रकट करने के लिए भी किया जा सकता है । " इससे एक व्यक्ति को कलंकित भी किया जा सकता है, पीठ ने कहा कि जब एक वयस्क को पता चलता है कि उसका माता-पिता उसके जैविक माता-पिता नहीं है तो उसपर जो गुजरती है , उसे समझना मुश्किल है और यह उसके निजता का हनन भी है । इन टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में, शीर्ष अदालत ने एक उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक वादी को डीएनए परीक्षण से गुजरने का निर्देश दिया गया था ।
वादी ने संपत्ति के स्वामित्व की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसे त्रिलोक चंद गुप्ता और सोना देवी ने अपने बच्चों के नाम छोड़ गए थे । उन्होंने त्जे दंपत्ति का पुत्र होने का दावा किया और वहीं उनकी बेटियों ने इस याचिका में विपक्ष के रूप में इस बात का विरोध किया और कहा कि वह उनके माता-पिता का पुत्र नहीं है ।
बेटियों ने अपने परिवार के साथ जैविक संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्ति के डीएनए परीक्षण की मांग की, जिस पर उसने आपत्ति जताई । उन्होंने अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूतों का हवाला दिया । निचली अदालत ने कहा कि उसे परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्च न्यायालय ने व्यक्ति को डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद वादी ने उसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी ।