आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक चंदा कोचर पर नकेल, 78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
By भाषा | Published: January 10, 2020 06:50 PM2020-01-10T18:50:52+5:302020-01-10T18:50:52+5:30
अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनी लौंड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास तथा उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर तथा अन्य के खिलाफ धन के हेर-फेर मामले में जारी जांच में 78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है।
अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनी लौंड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास तथा उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं।
कुर्क की गयी संपत्तियों का सम्मिलित मूल्य 78 करोड़ रुपये है। ईडी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिये गये ऋण मामले में हुई कथित अनियमितताओं और मनी लांड्रिग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर तथा अन्य के खिलाफ जांच कर रही है।