आईसीआईसीआई बैंक मामला: अधिकारियों ने कहा, सीबीआई के रूख की हुई पुष्टि
By भाषा | Published: January 31, 2019 05:52 AM2019-01-31T05:52:27+5:302019-01-31T05:52:27+5:30
प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद एजेंसी को केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की तल्ख टिप्पणी का सामना करना पड़ा था।
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन की जांच कर रही न्यायमूर्ति बी एन कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट ने मामले में सीबीआई के रूख की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में बताया।
एजेंसी के अधिकारियों का मानना है कि उसकी प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष से साफ हुआ कि कोचर ने कर्ज को मंजूरी देने में विडियोकॉन ग्रुप के वी एन धूत के साथ साठगांठ की थी । जांच के नतीजे के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद एजेंसी को केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की तल्ख टिप्पणी का सामना करना पड़ा था।
पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि न्यायमूर्ति बी एन कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट ने एजेंसी के रूख की पुष्ट की है।
आईसीआईसीआई बैंक ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्ण द्वारा स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी, जिसने कोचर को विभिन्न नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया।