विवाह समारोह के लिये गृह विभाग ने जारी किये दिशा निर्देश

By भाषा | Published: May 3, 2021 07:25 PM2021-05-03T19:25:41+5:302021-05-03T19:25:41+5:30

Home department issued guidelines for marriage ceremony | विवाह समारोह के लिये गृह विभाग ने जारी किये दिशा निर्देश

विवाह समारोह के लिये गृह विभाग ने जारी किये दिशा निर्देश

जयपुर, तीन मई राजस्थान के गृह विभाग ने सोमवार को राज्य में विवाह समारोह के आयोजन के लिये दिशा निर्देश जारी किये। गृह विभाग की ओर से जारी निर्देश में इसकी जानकारी दी गयी ।

गृह विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश विवाह समारोह में 31 से ज्यादा मेहमानों को अनुमति देने पर मैरिज हाल/मैरिज गार्डन के मालिक पर एक लाख रूपये का जुर्माना और विवाह समारोह तीन घंटे की निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करने पर समारोह के आयोजक पर एक लाख रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा।

स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और बिना अनुमति के विवाह समारोह आयोजित करने पर 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

किसी भी व्यक्ति को विवाह के लिये एक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और आयोजक को समारोह से पूर्व लिखित में संबंधिति उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।

लिखित सूचना में निर्धारित तीन घंटे का समय, विवाह समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों की सूची और विवाह स्थल की जानकारी देनी होगी।

गृह विभाग के अनुसार विवाह समारोह आयोजक को कार्यक्रम की वीडियोग्राफी का प्रबंध करना होगा और संबंधित उपखंड अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाया जाना जरूरी होगा।

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Web Title: Home department issued guidelines for marriage ceremony

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