रेमडेसिविर की जमाखोरी पर लगेगा गुंडा एक्ट : स्टालिन

By भाषा | Published: May 15, 2021 03:22 PM2021-05-15T15:22:57+5:302021-05-15T15:22:57+5:30

Hoax act will be imposed on the hoarding of Remedisvir: Stalin | रेमडेसिविर की जमाखोरी पर लगेगा गुंडा एक्ट : स्टालिन

रेमडेसिविर की जमाखोरी पर लगेगा गुंडा एक्ट : स्टालिन

चेन्नई, 15 मई मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को कहा कि तमिलनाडु में कोविड-19 के मरीजों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर की जमाखोरी करने वालों और ज्यादा कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ सख्त गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस को मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश कुछ लोगों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशियों को कथित तौर पर ज्यादा कीमत पर बेचने की खबरों और उनकी गिरफ्तारियों के बाद आया है।

एक बयान में स्टालिन ने कहा कि प्रतिबंधों के कारण आजीविका पर असर पड़ने के बावजूद जनता ने लॉकडाउन की “कड़वी गोली” को स्वीकार किया है और जीवन बचाने में सहयोग दिया है, वहीं ऐसे समय में कुछ “असामाजिक तत्व” दवाओं की जमाखोरी कर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “इसी तरह, खबरें मिल रही हैं कि कुछ जगहों पर ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। महामारी के समय ऐसा कृत्य गंभीर अपराध है।”

मुख्यमंत्री ने बयान में कहा, “रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमाखोरी करने वालों और ऊंची कीमतों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वालों के खिलाफ मैंने पुलिस विभाग को गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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Web Title: Hoax act will be imposed on the hoarding of Remedisvir: Stalin

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