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हिजाब विवाद: कर्नाटक में स्कूलों ने छात्राओं को हिजाब के साथ प्रवेश करने से रोका, दिया कोर्ट के आदेश का हवाला

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: February 14, 2022 16:17 IST

मांड्या जिले के स्कूल ने सोमवार को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हिजाब पहनी छात्राओं से कैंपस में दाखिल होने से पहले रोक दिया। स्कूल ने इसके लिए पिछले सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया।

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ठळक मुद्देमंड्या जिले के एक सरकारी स्कूल में लड़कियों को हिजाब हटाने के बाद स्कूल में प्रवेश दिया गयास्कूल प्रबंधन ने हिजाब हटाने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दियाकर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि स्कूल कैंपस में धार्मिक परिधानों की अनुमति नहीं होगी

बेंगलुरू: हिजाब विवाद के कारण कर्नाटक में बंद चले रहे स्कूल-कॉलेज जैसे ही फिर से खुले स्कूल-कॉलेज प्रबंधकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए छात्राओं से हिजाब हटाकर स्कूल कैंपस के प्रवेश करने के लिए कहा।

जानकारी के मुताबिक मांड्या जिले के स्कूल ने सोमवार को इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हिजाब पहनी छात्राओं से कैंपस में दाखिल होने से पहले रोक दिया। स्कूल ने इसके लिए पिछले सप्ताह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा शैक्षणिक संस्थान को फिर से खोलने का आदेश दिया था और साथ में यह भी कहा था कि स्कूल कैंपस में किसी भी धर्म से जुड़े परिधानों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वहीं स्कूल प्रबंधन के इस सख्ती के खिलाफ हिजाब पहनने वाली कुछ छात्राएं और उनके माता-पिता द्वारा इसका विरोध किया गया लेकिन प्रबंधन ने स्पष्ट कह दिया कि अगर उन्हें कक्षाओं में प्रवेश लेना है तो हिजाब को कैंपस के बाहर ही उतारना पड़ेगा। 

समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दिखाया गया है कि मंड्या जिले के एक सरकारी स्कूल के गेट पर शिक्षक हिजाब पहने छात्राओं को स्कूल में प्रवेश से रोक रहे हैं और उन्हें हिजाब हटाने का आदेश दे रहे हैं।

वहीं वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि स्कूल में छात्राओं के साथ पहुंचे उनके माता-पिता भी स्कूल प्रबंधन से इस मामले में बात कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन स्पष्ट तौर से हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देकर हिजाब को उतारने की बात कहते हैं।

वीडियो में कुछ माता-पिता तो इस मामले में बहस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। थोड़ी देरी की बहस के बाद लड़कियों ने हिजाब हटा दिया जिसके बाद उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। वहीं एक शख्स, जो दो छात्राओं का पिता था, उसने भी इस मामले में बहस की लेकिन प्रबंधन ने कोर्ट के आदेश के बारे में उसे समझाया तो वह शांत हो गया और उसके बाद उसकी बच्चियों ने चेहरे से हिजाब हटाया और अपनी कक्षाओं में गईं।

मालूम हो कि बीते दिसंब महीने में कर्नाटक के उडुपी जिला में हिजाब विवाद पैदा हुआ था। जब एक सरकारी स्कूल की कक्षा 9 की एक छात्रा को स्कूल प्रबंधन के आदेश पर कक्षा में जाने से पहले हिजाब उतारना पड़ा था। वहीं शिवमोग्गा में 13 छात्राओं ने जब स्कूल में हिजाब हटाने से इनकार कर दिया था तो उन्हें कैंपस में प्रवेश से रोक दिया गया था।

मालूम हो कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते की सुनावाई में कहा था कि कहा कि स्कूल और कॉलेज फिर से खोले जाएं लेकिन शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए हिजाब सहित किसी भी धार्मिक कपड़ों के साथ स्कूलों में प्रवेश पर अनुमति नहीं होगी। 

वहीं आज कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज खुलने से पहले उडुपी, मंगलुरु और शिवमोग्गा सहित कई जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाये रखने की अपील की। 

टॅग्स :कर्नाटक हिजाब विवादSchool Educationहाई कोर्ट
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