CM केजरीवाल के धरने के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

By भाषा | Published: June 14, 2018 05:56 PM2018-06-14T17:56:17+5:302018-06-14T17:56:17+5:30

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के धरने को असंवैधानिक तथा गैरकानूनी घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय 18 जून को सुनवाई करने पर राजी हो गया है।

High court will hear on petition against CM Arvind Kejriwal's detention | CM केजरीवाल के धरने के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

CM केजरीवाल के धरने के खिलाफ याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 14 जून। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों के धरने को असंवैधानिक तथा गैरकानूनी घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय 18 जून को सुनवाई करने पर राजी हो गया है। याचिका न्यायमूर्ति सी हरीशंकर की पीठ के समक्ष पेश की गई थी जिन्होंने कहा इसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका हरिनाथ राम ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि धरना जब से शुरू हुआ है तब से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटी) के मुख्यमंत्री कार्यालय का पूरा कामकाज ठप पड़ गया है। इसमें मुख्यमंत्री को अपने दायित्वों तथा जिम्मेदारियों को पूरा करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता शशांक देव सुधी और शशि भूषण की ओर से दायर याचिका में अदालत से दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने को कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री और उनके कबिना सहयोगियों के धरने को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित करें।

केजरीवाल और उनके मंत्री 11 जून की शाम से ही उप राज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

Web Title: High court will hear on petition against CM Arvind Kejriwal's detention

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