उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा: कांग्रेस नेता बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाये
By भाषा | Published: December 4, 2019 05:37 AM2019-12-04T05:37:15+5:302019-12-04T05:37:15+5:30
गत 17 अक्टूबर को साइबर अपराध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पुरूलिया जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये बंदोपाध्याय को तीन दिन के बाद वहां की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।
कोलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य पुलिस को कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता सनमॉय बंदोपाध्याय के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिये। बंदोपाध्याय को साइबर अपराध अधिनियम का ‘‘उल्लंघन’’ करने के लिए अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने पुलिस को उनके आवास से गिरफ्तारी के वीडियो फुटेज सहेज कर उत्तर 24 परगना जिले के खारदाह पुलिस थाने में रखने के निर्देश दिये। अदालत ने निर्देश दिये कि पुलिस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रवक्ता बंदोपाध्याय के खिलाफ अगले आदेशों तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाये। बंदोपाध्याय ने पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का रूख किया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि रात को उनकी गिरफ्तारी पर खारदाह पुलिस थाने में उन्हें शारीरिक यातना दी गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि जनवरी में तय की। गत 17 अक्टूबर को साइबर अपराध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पुरूलिया जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये बंदोपाध्याय को तीन दिन के बाद वहां की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।