उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा: कांग्रेस नेता बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएं

By भाषा | Published: December 4, 2019 06:08 AM2019-12-04T06:08:39+5:302019-12-04T06:08:39+5:30

गत 17 अक्टूबर को साइबर अपराध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पुरूलिया जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये बंदोपाध्याय को तीन दिन के बाद वहां की एक अदालत ने जमानत दे दी थी

High court told police: Congress leaders should not take tough measures against Bandopadhyay | उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा: कांग्रेस नेता बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएं

उच्च न्यायालय ने पुलिस से कहा: कांग्रेस नेता बंदोपाध्याय के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएं

Highlights पश्चिम बंगाल इकाई के नेता सनमॉय बंदोपाध्याय के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिये। बंदोपाध्याय को कथित तौर पर झूठी सूचना फैलाने के लिए अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य पुलिस को कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के नेता सनमॉय बंदोपाध्याय के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाने के निर्देश दिये। बंदोपाध्याय को कथित तौर पर झूठी सूचना फैलाने के लिए अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था जिससे राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया था। न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य ने पुलिस को उनके आवास से गिरफ्तारी के वीडियो फुटेज सहेज कर उत्तर 24 परगना जिले के खारदाह पुलिस थाने में रखने के निर्देश दिये।

अदालत ने निर्देश दिये कि पुलिस पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रवक्ता बंदोपाध्याय के खिलाफ अगले आदेशों तक प्राथमिकी के आधार पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाये। बंदोपाध्याय ने पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर उच्च न्यायालय का रूख किया था।

उन्होंने आरोप लगाया था कि रात को उनकी गिरफ्तारी पर खारदाह पुलिस थाने में उन्हें शारीरिक यातना दी गई। स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करने वाले बंदोपाध्याय के खिलाफ कथित तौर पर झूठी सूचना फैलाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उन पर जालसाजी, मानहानि, जानबूझकर अपमान करने के आरोप लगाये गये है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि जनवरी में तय की। गत 17 अक्टूबर को साइबर अपराध अधिनियम के कथित उल्लंघन के लिए पुरूलिया जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये बंदोपाध्याय को तीन दिन के बाद वहां की एक अदालत ने जमानत दे दी थी

Web Title: High court told police: Congress leaders should not take tough measures against Bandopadhyay

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