धनशोधन मामले में महबूबा मुफ्ती को जारी ईडी के समनों पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इनकार

By भाषा | Updated: March 19, 2021 13:11 IST2021-03-19T13:11:02+5:302021-03-19T13:11:02+5:30

High court refuses to ban ED's summons issued to Mehbooba Mufti in money laundering case | धनशोधन मामले में महबूबा मुफ्ती को जारी ईडी के समनों पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इनकार

धनशोधन मामले में महबूबा मुफ्ती को जारी ईडी के समनों पर रोक लगाने से उच्च न्यायालय का इनकार

नयी दिल्ली, 19 मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने धनशोधन मामले में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समनों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पीडीपी नेता मुफ्ती को राहत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने ईडी को 16 अप्रैल से पहले उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के संकलन के साथ एक संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा।

ईडी की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुफ्ती को अधिकारियों के समक्ष पेश होना ही चाहिये।

ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिये समन जारी किया था। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होने के लिये कहा गया है।

मुफ्ती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामाकृष्णन ने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने का आग्रह किया कि वह पहले की तरह महबूबा पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का जोर न डाले।

इसपर अदालत ने कहा, ''हम समन पर रोक नहीं लगा रहे। कोई राहत नहीं दी जा रही है।

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Web Title: High court refuses to ban ED's summons issued to Mehbooba Mufti in money laundering case

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