लाइव न्यूज़ :

उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों को ‘गुंडा’ कहने वाले वकील के खिलाफ आरोप तय किया

By भाषा | Updated: August 23, 2021 23:56 IST

Open in App

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने उसके न्यायाधीशों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें ‘गुंडा’ कहने के आरोपी वकील के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। आरोप तय करने के साथ ही अदालत ने पूछा कि क्यों न उन्हें (आरोपी वकील) अदालत की अवमानना करने के लिए दंडित नहीं किया जाए। न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वकील अशोक पांडेय के पिछले आचरण की जांच करे ताकि यह तय किया जा सके कि वह वकालत जैसे आदर्श पेशे में रहने के काबिल है या नहीं, साथ ही उक्त वकील के खिलाफ यथोचित अनुशासनात्मक कार्रवई का भी आदेश दिया है। पीठ ने टिप्पणी की कि, ‘‘ हम मानते हैं कि वकील अशोक पांडेय ने आज की (18 अगस्त 2021) अदालती कार्रवाई के दौरान प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना की। यह अदालत को बदनाम करने और उसके अधिकार को कमतर करने के तुल्य है और अदालत कार्यवाही में हस्तक्षेप है। इसमें न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति भी है।’’ पीठ ने अपने आदेश में रेखांकित किया,‘‘ उन्होंने (वकील) न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और कहा कि न्यायाधीश गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं।’’ न्यायालय ने घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए अपने आदेश में कहा है कि 18 अगस्त को अधिवक्ता अशोक पांडेय द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई जब शुरू हुई तो न्यायालय ने उनके निर्धारित यूनिफॉर्म में नहीं होने पर आपत्ति की। न्यायालय ने उनसे अपनी कमीज के बटन बंद करने को कहा, इस पर अशोक पांडेय उग्र हो गए व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने लगे। न्यायालय ने उन्हें अदालत के कमरे से निकालने की चेतावनी दी लेकिन अशोक पांडेय ने कहा कि यदि न्यायालय के पास ताकत है तो उन्हें अदालत कक्ष से बाहर करे। न्यायालय ने उन पर आरोप तय करते हुए, अगली सुनवाई 31 अगस्त की तय की है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतइलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद ने पुराण के हवाले से कहा, "जो भी गोहत्या करता है, उसे नरक में सड़ना पड़ता है"

भारतइलाहाबाद हाईकोर्ट में धारा 494 को चुनौती, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, "मुस्लिमों को चार शादियों की छूट, हिंदू, सिख और ईसाईयों पर प्रतिबंध भेदभाव है"

भारतअदालत ने मुनव्वर राना की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया

भारतखंडपीठ ने पलटा एकल पीठ का फैसला

भारतहाथरस मामला : प्रकरण की सुनवाई पर रोक से इनकार

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत